जन कार्यो के लिए स्थानीय अनुपालन अधिकारी जारी करेगें पास
नाहन। District Magistrate सिरमौर डॉ आरके परुथी ने किताबों व लेखन-सामग्री की दुकानों से सम्बन्धित जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए बताया कि, अब जिला में किताबों व लेखन-सामग्री की सभी दुकानें हफ्ते में दो दिन मंगलवार व वीरवार को सुबह 10ः30 से दोपहर 1ः30 तक खुली रहेगी। DM ने बताया कि, गत 13 अप्रैल को जारी किये आदेशों के अनुसार लेखन-सामग्री वाली दुकान के मालिक को हफ्ते में दो दिन दुकान का शटर बंद रखकर सभी इंतजाम करने की छुट दी गई थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन सिरमौर द्वारा 20 अप्रैल 2020 को जारी किए गये आदेशों मे जन कार्यो के मानक संचालन प्रकियाओं में कुछ शर्तो के साथ कार्य करने की छुट दी गई है। आंशिक संशोधन के मुताबिक सम्बंधित विभाग के अधिकारी को उस कार्य के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। वह विभागीय और निजि संस्थाओं के माध्यम से जन कार्य करवाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में Curfew Pass जारी करेगें। इसमें कार्य स्थल, समय, दिनांक व कार्य अवधि भी आवश्यक रूप से दर्शाई जाएगी। दूसरे राज्य या दूसरे जिला से आवाजाही से संम्बन्धित कफर्यू पास के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा ई-पास के माध्यम से अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होने बताया कि, अनुपालन अधिकारी द्वारा क्षेत्रानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो लॉकडाउन के निर्देशो के पालन को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त अनुपालन अधिकारी को कार्यो की संख्या, श्रमिकोऊ और उनके द्वारा सोशल डिस्टैन्सिग की अनुपालना तथा जारी किये गए कफर्यू पास की संख्या की रिपोर्ट प्रतिदिन सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी को देनी सुनिश्चित करनी होगी।पांवटा साहिब व कालाअंब में अब बार्डर Quarantine Center
नाहन। जिला दण्डााधिकारी डा0 आर0
के परूथी ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि Corona सक्रंमण महामारी की रोकथाम के लिए पांवटा साहिब के गुरू गोबिंद सिंह परिसर Y प्वाईट पांवटा साहिब तथा हिमालयन ग्रुप संस्थान कालाअंब को क्वारटांईन सेन्टर स्थापित किये गए है। इन्हें अगामी आदेशो तक बार्डर क्वारटांईन सेन्टर के रूप में चिन्हिंत किया गया है। उन्होने बताया कि दोनों उपरोक्त स्थान उतराखण्ड व हरियाणा राज्यो की सीमा पर बनाये गए है, ताकि इन राज्यों से कोरोना संक्रमण की सभांवना को जिला में आने से रोका जा सके।
Limestone खदान से बिना आवश्यक दस्तावेज निकले ट्रक को कब्जे में लिया
संगड़ाह में चार वाहनों के ई चालान किए
संगड़ाह। उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह के साथ लगती हिमालयन Limestone Mine से बिना संबंधित दस्तावेजों के निकल रहे एक ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। Police से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हालांकि टिप्पर HP-11B- 2266 के चालक के पास SDM संगड़ाह की पत्थर ले जाने की अनुमति तो थी, मगर गाड़ी के संबंधित दस्तावेज पूरे नहीं थे। गुरुवार को उक्त ट्रक को कब्जे में लेने के अलावा पुलिस द्वारा 4 वाहनों के ई-चालान किए गए 2,300 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। DSP व थाना प्रभारी संगड़ाह ने चार वाहनों के चालान तथा एक ट्रक को कब्जे में लेने की पुष्टि की।
संगड़ाह मे घंटों ठप्प रही विद्युत आपूर्ति
Lock-down के दौरान घरों में कैद लोगों ने जताई नाराजगी
सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में शुक्रवार प्रातः ग्यारह बजे से सायं खबर लिखे जाने दर्जन भर अघोषित पावर कट लगने के दौरान करीब 4 घंटे बिजली गुल रही। कस्बे में आए दिन घंटो बिजली गुल रहने के दौरान यहां मौजूद उपमंडल स्तर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों तथा बैंक में कामकाज बाधित रहता है। लॉक डाउन के चलते घरों में कैद लोगों तथा पंचायत प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में आए दिन अघोषित Power Cut लगने के लिए विभाग व प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। 33 KV Subdivision संगड़ाह का निर्माण कार्य तीन साल से लंबित होने के लिए भी स्थानीय व्यापार मंडल व क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने विद्युत विभाग के प्रति नाराजगी जताई। विभाग के कनिष्ठ अभियंता विशाल ने कहा कि, शुक्रवार को अचानक संगड़ाह की लाइन में तकनीकी खराबी आ गई। उन्होंने कहा कि, लाइन की मुरम्मत व पैट्रोलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। विद्युत बोर्ड के अधीक्षण अभियंता नाहन के अनुसार 33 केवी सबस्टेशन संगड़ाह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा लॉक डाउन के बाद Testing व इसे चालू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगा।
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