जिंदान हत्या कांड पर Dalit व Left संगठनों ने प्रदेश के कईं हिस्सों मे किए थे प्रदर्शन
विशेष न्यायाधीश सिरमौर की अदालत ने सुनाई सजा
नाहन। सिरमौर जिला के दलित नेता केदार सिंह जिंदान की हत्या के दोषी 2 लोगों को विशेष अदालत के न्यायाधीश आरके चौधरी ने आजीवन कारावास और एक अन्य को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने बताया कि, केदार सिंह जिन्दान की मौत के दोषी जय प्रकाश को IPC 302 तथा SC ST Act के तहत आजीवन कारावास तथा 1 लाख ₹ जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही धारा 201 के तहत 5 वर्ष का कारावास तथा 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष का कारावास भुगतना होगा। हत्या के दूसरे दोषी गोपाल सिंह को आईपीसी धारा 302 तथा एससी एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि धारा 201 के तहत 5 वर्ष का कारावास तथा 25000 रुपए जुर्माना भुगतना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तीसरे आरोपी कर्म सिंह को IPC धारा 323 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धारा 325 के तहत 3 वर्ष का कारावास तथा 5000 रुपए जुर्माने की सजा होगी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गौरतलब है कि, शिलाई के बकरास मे Dalit Activist एंव Advocate Kedar Jindan की हत्या के बाद विभिन्न वामपंथी व दलित संगठनों द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों मे प्रदर्शन किए गए थे। जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने बताया कि, 7 सितंबर 2018 को जब मृतक केदार सिंह जिंदान, रघुवीर सिंह व जगदीश चंद्र BRC Office से बाहर निकले तो आरोपी तीनों दफ्तर के बाहर खड़े हुए बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी तत्कालीन उपप्रधान ग्राम पंचायत बकरास जयप्रकाश, कर्म सिंह व गोपाल सड़क के नीचे खड़े थे। इससे पहले उन्होंने नैन सिंह CHT जब मीटिंग में BPO कार्यालय जा रहा था तो उस समय सड़क पर आरोपी जयप्रकाश, कर्म सिंह व गोपाल गाड़ी नंबर HP 85 -7300 से सड़क पर उतर कर नैन सिंह से मिले, उन्होंने नैन सिंह से हाथ मिलाया और कहा कि, अपने बेटे को केदार सिंह जिंदान के साथ क्यों भेजा है।
इसी दौरान करीब सवा बारह बजे केदार सिंह, रघुवीर सिंह व जगदीश बीआरसीसी कार्यालय से बाहर निकले। तो सड़क पर मौजूद आरोपी जयप्रकाश ने केदार सिंह जिंदान को अपने पास आने के लिए आवाज लगाई। केदार सिंह जिंदान सड़क से नीचे आ गया।जबकि रघुवीर तथा जगदीश बीआरसीसी कार्यालय के बाहर खड़े रहे तथा नीचे सड़क पर आरोपी जयप्रकाश ने स्कॉर्पियो गाड़ी एचपी 85 - 7300 जो वहां पहले से खड़ी थी। जैसे ही केदार सिंह जिंदान गाड़ी के पास पहुंचा, तो आरोपी व केदार सिंह में किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी दौरान तीनों जयप्रकाश, गोपाल व कर्म सिंह ने स्कॉर्पियो से डंडे निकालकर केदार सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान केदार सिंह सड़क पर गिर गया। जब उसने उठने की कोशिश की। तो जयप्रकाश ने लोहे की रोड से केदार सिंह के सिर पर चार पांच बार वार किया। फिर जयप्रकाश ने फिर अपनी गाड़ी Start की, जबकि गोपाल ने मृतक केदार सिंह को गाड़ी के सामने सड़क पर रखा। जयप्रकाश ने गाड़ी मृतक केदार सिंह के Body पर चढ़ा दी। इसके बाद जानबूझकर गाड़ी का ब्रेक ऑयल पाइप तोड़ दिया, ताकि Police को यह लगे कि, यह हत्या नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटना का मामला है। इसके बाद शिलाई Police ने Muder का मामला दर्ज कर मामले में छानबीन की। Court में 44 गवाहों के बयान व proof के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई गई।
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