Dream-11 माईना ने संगड़ाह को हराकर जीती Cricket Trophy

5 दिन चली डॉ प्रेम प्रतियोगिता में 32 टीमें हुई शामिल
संगड़ाह। उपमंडल संगड़ाह के माईना में आयोजित डॉ प्रेम सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मे मेजवान माईना ने संगड़ाह को हराकर ट्राफी पर कब्जा जमाया। जिला सिरमौर Congress कमेटी उपाध्यक्ष विशाल वालिया व युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ओपी ठाकुर ने बतौर विशिष्ट अतिथि शुक्रवार सांय प्रतियोगिता का समापन्न किया। 5 दिन तक चली इस क्रिकेट प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया तथा प्रतियोगिता का फाइनल मैच संगड़ाह व ड्रीम 11 माईना के बीच खेला गया। संगड़ाह ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 38 रनों का लक्ष्य दिया व लक्ष्य का पीछा करते हुए माईना की टीम ने 2.3 ओवर में ही 38 Run का लक्ष्य हासिल कर ट्राफी पर कब्जा जमाया। टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मेच अनु, मैन ऑफ दा सीरीज़ सचिन, Best बैट्समैन जितेंद्र व बेस्ट गेंदबाज नीतीश को चुना गया। Tournament के समापन समारोह पर मुख्यतिथि विशाल वालिया ने युवा खिलाड़ियों एवं स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि, ऐसे आयोजन युवाओं को शारीरिक व मांसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। उन्होंने कहा कि, लगभग 3 दशक तक रेणुकाजी के विधानसभा रहे डॉ प्रेम सिंह व उनके पुत्र एंव वर्तमान MLA विनय कुमार ने क्षेत्र मे भारी विकास किया और अधिकतर विकास कार्य इन्ही के कार्यकाल में हुए। विजेता विजेता टीम को 31,000 व उपविजेता टीम को 15,000 के नकद ईनाम के साथ ट्रॉफी भी दी गई। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विशाल वालिया ने आयोजकों को 11,000 की राशी प्रदान की।

अब SDM की अनुमति के बिना नहीं होंगे विभिन्न आयोजन @ DM सिरमौर

नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने Covid संक्रमण की रोकथाम हेतु 06 जनवरी 2022 को जारी आदेशों की निरंतरता में आदेश जारी किये हैं, जिनके अनुसार जिला में कहीं भी कोई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आदि सम्बंधित उपमंडल दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे। SDM ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर उसे स्वीकृत या रद्द कर सकते हैं या प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे सकते हैं, ताकि कोविड 19 को फैलने से रोका जा सके। इन Order का उल्लंघन करने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध IPC की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे जिला सिरमौर में लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।


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