जन सहयोग से रूकेगा Single use प्लास्टिक का इस्तेमाल
नाहन । उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि, Single use Plastic के इस्तेमाल को लोगों के सहयोग से ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि, एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए जिला में 15 जुलाई से 15 अगस्त 2022 तक प्लास्टिक से मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। DC ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Meeting की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, इस अभियान के तहत सभी SDM अपने संबंधित Civil Subdivision में दुकानों और प्रतिष्ठानों में Single use Plastic के इस्तेमाल को लेकर जाँच करेंगे और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि, दोषी पाए जाने पर हिमाचल प्रदेश नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत कारवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 01 जूलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें नाॅन वूवन कैरी बैग को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इन प्रतिबंधित चीजों में प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियां (Ear Buds), गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, मिठाई के बक्से के चारों ओर फिल्म लपेटना या पैकिंग करना, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर व स्ट्रिरर इत्यादि सामग्री शामिल हैं।
नाहन । उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि, Single use Plastic के इस्तेमाल को लोगों के सहयोग से ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि, एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए जिला में 15 जुलाई से 15 अगस्त 2022 तक प्लास्टिक से मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। DC ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Meeting की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, इस अभियान के तहत सभी SDM अपने संबंधित Civil Subdivision में दुकानों और प्रतिष्ठानों में Single use Plastic के इस्तेमाल को लेकर जाँच करेंगे और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि, दोषी पाए जाने पर हिमाचल प्रदेश नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत कारवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 01 जूलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें नाॅन वूवन कैरी बैग को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इन प्रतिबंधित चीजों में प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियां (Ear Buds), गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, मिठाई के बक्से के चारों ओर फिल्म लपेटना या पैकिंग करना, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर व स्ट्रिरर इत्यादि सामग्री शामिल हैं।
DC ने नगर पालिका नाहन, पांवटा साहिब व नगर पंचायत राजगढ़ को अपने क्षेत्रों में और पर्यटन स्थलों पर एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल की जांच करने के निर्देश दिए और बिखरे पडे प्लास्टिक के कचरे का सही तरीके से निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में जहां भी कचरा पडा है उसे ग्रामिण विकास विभाग की सहायता से निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने RTO नाहन को टैक्सी व बस संचालकों को वाहनों में ही कचरे को एकत्र कर बाद में उसका सही निष्पादन करने की दिशा में जागरूक करने को कहा। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पवन शर्मा ने बैठक में मदों को क्रमवार प्रस्तुत किया।
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