सशस्त्र बल तथा Civil Service परिवार के सदस्य 11 सितम्बर तक करवाएं Voter List में पंजीकरण

नाहन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC Sirmaur राम कुमार गौतम ने कहा कि, Election Commission of India के निर्देशानुसार आगामी 11 सितम्बर 2022 तक विशेष पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 1 अक्टूबर अर्हता तिथि मानते हुए निर्धारित चार श्रेणियों में से किसी 1 से भी ‘‘सम्बन्धित सेवा अर्हता मतदाता का पति या पत्नी’’ मतदाता सूची के अन्तिम भाग की मतदाता सूची में या साधारणतया निवासी निर्वाचक के रूप में सामान्य Voter List में पंजीकृत होने के लिए पात्र होगा। इससे पहले यह प्रावधान केवल सेवा अर्हता मतदाता की पत्नी के लिए ही रखा गया था। DRO ने बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में पात्रता पाने वाली चार श्रेणियों में संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य, सेना अधिनियम 1950 (46 ऑफ 1950) के प्रावधान वाले बल का सदस्य, किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य और उस राज्य से बाहर सेवारत और ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर कार्यरत है, को शामिल किया गया है। सामान्य मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र सेवा अर्हता मतदाता, मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फार्म 2, 2क अथवा 3 में अपने Record Office /कमांडिंग आफिसर/एंबेसी को अपना आवेदन कर सकते हैं। यह Form निर्वाचन आयोग की Websit https://eci.gov.in पर उपलब्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सम्बन्धित Voters से इस सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया।

 


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