सिरमौर में 2019 से 2022 तक 61 पीड़ितों को दी गई रकम
DC ने ली जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक
नाहन । उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि, अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सिरमौर जिला में वर्ष 2019 से 2022 तक 61 पीड़ितों को 90.25 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। इस अवधि में Act के तहत 63 Case दर्ज हुए जिसमें से 42 मामले Court में लंबित है। Deputy Commissioner Sirmaur बुधवार को नाहन में जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि, District के किसी भी School अथवा आंगनबाड़ी में किसी भी प्रकार के भेदभाव अथवा छुआछूत का Case संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने Police Administration से कहा कि, अधिनियम के तहत विभिन्न थानों में पंजीकृत होने वाले मामलों की मासिक Report के साथ FIR की प्रतिलिपि भी संलग्न करें ताकि पीड़ित को राहत राशि समय पर प्रदान की जा सके।जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बैठक का संचालन किया तथा अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों तथा इस अवधि में हुई कार्रवाई से अवगत करवाया। Meeting में विभिन्न विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के अलावा सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भी अधिनियम के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसके अलावा उपायुक्त की अध्यक्षता में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक भी आयोजित की गई।
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