इसके अतिरिक्त उत्पाद रिटेल आउटलेट के अंतर्गत 10 लाख ₹ तक के छोटे माल वाहक वाहन, दुकान या डिस्प्ले काउंटर एवं स्टोर रूम इत्यादि शामिल किए हैं। जबकि कृषि औज़ार Workshop के अंतर्गत कृषि यन्त्र, कृषि संबंधी मशीनरी तथा औज़ार वर्कशॉप और सब्ज़ी नर्सरी के अंतर्गत संबधित औज़ार, बिजाई मशीन, पैकिंग यूनिट तथा 10 लाख रु तक के छोटे माल वाहक और टिस्शु कल्चर के अंतर्गत स्टरलाईज़ेशन एवं कल्चरिंग उपकरण, रेफ्रीजिरेटर, केमिकल स्टोरेज व ग्रोथ चौम्बर इत्यादि शामिल किए हैं। कृषि उत्पाद भण्डारण एवं ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत वेयरहाउस या कोल्ड स्टोर, ग्रेडिंग मशीन, क्रॅट, रीफर वाहन तथा 10 लाख तक के छोटे माल वाहक वाहन खरीद सकेंगे। इसके अतिरिक्त वर्टीकल फार्मिंग, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन, ऑक्सीजन टैंकर्स, ड्रिलिंग यूनिट ट्रेड भी जोड़ दिए गए हैं।
जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत से लेकर 35% तक का अनुदान मिलता है, जबकि 3 वर्ष तक 5 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दर में भी छूट मिलती है। उन्होंने बताया कि, इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं की आयु सीमा 45 से बढ़ाकर अब 50 वर्ष कर दिया गया है, जबकि प्रोजेक्ट लागत की सीमा अब 60 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी की अधिकतम सीमा पुरुषों के लिए 15 लाख तथा महिलाओं के लिए 18 लाख की गई । उन्होंने जिला के बेरोजगार युवक-युवतियों से आग्रह किया है कि, वह अपनी पसंद का Project चयन कर इस स्कीम के लिए online आवेदन कर लाभ उठाएं।
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