ADM एवं एडजुडिकेटिंग Officer एंव सिरमौर का फैसला
नहन। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 के अन्तर्गत ADM एवं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सिरमौर मनेश कुमार यादव ने Food Safety Officer सिरमौर द्वारा सुनवाई के लिए रखे गए 11 मामलों में 5 दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए कुल 31.50 लाख रुपये का जुर्माना किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर सुनील शर्मा ने बताया कि, जिन दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है उन प्रतिष्ठानों में समय-समय पर हुए निरीक्षण के दौरान सैंपल एकत्रित किए गए थे, जोकि Food Safety and Standards Act, 2006, के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए। जिला सिरमौर में एकत्रित सैंपल को कंडाघाट स्थित राजकीय प्रयोगशाला में Testing के लिए भेजा गया जहां पर यह Sample Fail पाए गए थे। सुनील शर्मा ने बताया कि, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी & एडजुडिकेटिंग Officer ने मैसर्ज इनसाईट सोफटलेब्ज गांव नागल सुकेती को पांच मामलों में 21 लाख रुपये, मैसर्ज हिमरस फ्रूट प्रोडक्टस गांव किक्कर, सराहां को तीन मामलों में 6 लाख रुपये, मैसर्ज गणेश ट्रेडिंग नाहन रोड़ बद्रीनगर, पांवटा को तीन लाख रुपये, मैसर्ज पायल ट्रेडर्स हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी पांवटा साहिब को एक लाख रुपये तथा ओम मैडिकल्ज नाहन को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। Fine की कुल धनराशि 31,50,000 ₹ लाख रुपये बनती है।
नहन। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 के अन्तर्गत ADM एवं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सिरमौर मनेश कुमार यादव ने Food Safety Officer सिरमौर द्वारा सुनवाई के लिए रखे गए 11 मामलों में 5 दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए कुल 31.50 लाख रुपये का जुर्माना किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर सुनील शर्मा ने बताया कि, जिन दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है उन प्रतिष्ठानों में समय-समय पर हुए निरीक्षण के दौरान सैंपल एकत्रित किए गए थे, जोकि Food Safety and Standards Act, 2006, के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए। जिला सिरमौर में एकत्रित सैंपल को कंडाघाट स्थित राजकीय प्रयोगशाला में Testing के लिए भेजा गया जहां पर यह Sample Fail पाए गए थे। सुनील शर्मा ने बताया कि, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी & एडजुडिकेटिंग Officer ने मैसर्ज इनसाईट सोफटलेब्ज गांव नागल सुकेती को पांच मामलों में 21 लाख रुपये, मैसर्ज हिमरस फ्रूट प्रोडक्टस गांव किक्कर, सराहां को तीन मामलों में 6 लाख रुपये, मैसर्ज गणेश ट्रेडिंग नाहन रोड़ बद्रीनगर, पांवटा को तीन लाख रुपये, मैसर्ज पायल ट्रेडर्स हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी पांवटा साहिब को एक लाख रुपये तथा ओम मैडिकल्ज नाहन को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। Fine की कुल धनराशि 31,50,000 ₹ लाख रुपये बनती है।
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