16 अगस्त से होगा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन
26 सितंबर तक निपटाए जाएंगे दावे व आक्षेप
नाहन। जिला सिरमौर में कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए निर्वाचन विभाग के कॉल सेंटर में निशुल्क टेलीफोन सेवा 1950 पर कॉल कर सकते हैं या भारत निर्वाचन आयोग के NVSP Portal पर online भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त Google Play Store से Voter Helpline एप डाउनलोड कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी। राम कुमार गौतम ने आज यहां निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बताया कि जिला सिरमौर में अब तक मतदाताओं की संख्या 387032 हो गई है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 201929 और महिला मतदाताओं की संख्या 185103 है। उन्होंने बताया कि जिला में मतदान केंद्रों की संख्या 563 है। उन्होंने कहा कि, जिला सिरमौर में 16 अगस्त 2022 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केंद्रों, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार व नायब तहसीलदार कार्यालय में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के दावे व आपेक्षिक दाखिल करने की अवधि 16 अगस्त से 11 सितंबर के बीच होगी। 27 और 28 अगस्त तथा 3 और 4 सितंबर को सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त दावे व आक्षेपों का निपटारा 26 सितंबर 2022 तक किया जाएगा जिसके लिए एक फॉर्म 6, 7 व 8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 अक्तूबर को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा।
राम कुमार गौतम ने बताया कि Form 6 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित व दर्ज करने के लिए के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि 6क प्रवासी मतदाता का नाम सूची में सम्मिलित व दर्ज करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अतिरिक्त फॉर्म 6ख का इस्तेमाल आधार संख्या की सूचना देने, फॉर्म 7 मतदाता सूची से नाम हटाने और फॉर्म 8 मतदाता सूची में नाम संशोधित करने, दिव्यांगजनों को चिन्हित करने अथवा निवास स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का अभियान 01 अगस्त 2022 से आरम्भ किया गया है जोकि 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। इस अभियान के दौरान विद्यमान मतदाता अपनी स्वेच्छा से प्ररूप-6बी पर अपना आवेदन Online या ऑफलाइन दे सकता है। यदि आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह निर्धारित अन्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति प्ररूप-6बी के साथ स्वेच्छा से संलग्न कर सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा आधार संख्या नहीं देने या सूचित नहीं करने पर निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने संबंधी किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी।
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