अपने Home Block में बेहतरीन स्वास्थय सेवाएं देंगे 23 वर्षीय Doctor अंकुश

2 साल बाद संगड़ाह की PHC बड़ग को मिला चिकित्सक
 सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ाह के गांव कुफ्फर के 23 वर्षीय अंकुश ने बतौर MBBS Doctor नियुक्ति पाकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। अपने गृह क्षेत्र अथवा Medical Block संगड़ाह के अंतर्गत आने वाली पीएचसी बड़ग में इनकी पहली नियुक्ति हुई है। भवाई पंचायत के गांव कुफर के रहने वाले अंकुश एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता ईश्वर दास शिमला में हिमाचल सरकार की Press में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा माता एक Housewife है। परिजनों के अनुसार अंकुश बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहा। 2014 में उन्होंने मेडिकल से +2 की परीक्षा पास की। इसी साल राष्ट्रीय नीट परीक्षा में अपना स्थान बनाया। डॉक्टर अंकुश ने IGMC शिमला से एमबीबीएस की। हाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ग में दो साल से खाली पड़े डॉक्टर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई तथा दो-चार दिन में वह औपचारिकताएं पूरी होते ही ज्वाइनिंग करेंगे। बातचीत में Doctor अंकुश ने कहा कि, अपने गृह क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन स्वास्थय सेवाएं देने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करेंगे। क्षेत्र के बेटे की उपलब्धि पर गांव कुफर के राजेंद्र चौहान, विपता नंद, जगमोहन चौहान, बृजराज ठाकुर, रघुवीर सिंह चौहान, हीरा सिंह पाल व रामकृष्ण चौहान आदि खुशी जताई है।
 Quarantine का पालन करवाने के लिए Local जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति 

नियमों की अवहेलना पर होगी FIR 
 नाहन। District Magistrate सिरमौर डॉ आरके परुथी ने हिमाचल प्रदेश महामारी COVID-19 (संशोधन) विनियम, 2020 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद नाहन व पांवटा साहिब तथा नगर पंचायत राजगढ़ के कार्यकारी अधिकारी व सभी पार्षद तथा जिला की सभी 228 ग्राम पंचायतों के प्रधान व वार्ड सदस्य को निगरानी कर्मी नियुिक्त किया गया है। जिला मेें बाहरी राज्यो से बड़ी संख्या में आ रहे रोगों पर निगरानी रखने, सख्ती के साथ Quarantine के नियमों का पालन करने तथा Coronavirus के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने बताया कि, निगरानी अधिकारी सरकार द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने बताया कि जो लोग बाहरी राज्यो से जिला में प्रवेश कर रहे है उन सभी लोगो को सम्बंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका व नगर पंचायत में रजिस्ट्रड करवाना आवश्यक होगा ताकि वह क्वारटाईन रह सके। अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी व आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी कार्रवाही की जायेगी। DC ने बताया कि, जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ IPC व आपदा प्रबन्धक अधिनियम 2005  की  धारा 188, 269, 270 व 271 के तहत SDM कार्रवाही करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी, परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला पंचायत अधिकारी और जिला के सभी BDO सरकार द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।  
 Police वाले कहें तभी करेंगे Lock-Down का पालन 

राष्ट्रीय लॉक डाउन के 38वें दिन भी बस अड्डा बाजार संगड़ाह में Police के निर्देशों के बाद ही लोग नियमों का पालन करते दिखे। 1 माह बीत जाने के बाद भी अधिकतर स्थानीय दुकानदारों, Drivers व अन्य लोगों को बिना पुलिस के हस्तक्षेप के कोरोना से बचाव के लिए लॉक डाउन की शर्तों के पालन की आदत नहीं पड़ी। सुबह के समय जहां अधिकतर दुकानदार 10 बजने का इंतजार नहीं कर सकते, वहीं 2 बजने के बाद Police कर्मियों के कहने बावजूद कुछ लोग आधी अथवा पूरी खोलते देखे जा सकते हैं।

वकील पर हमला करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज 

संगड़ाह। उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले गांव टिकरी के रहने वाले अधिवक्ता कपिल भारद्वाज को घायल करने वाले इसी गांव के एक युवक के खिलाफ पुलिस द्वारा IPC की धारा 341, 323 व 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता वकील के अनुसार गुरुवार सांय उन्ही के गांव के उक्त शख्स द्वारा कृषि उपकरण कुदाल अथवा गैंती के हेंडल से उसके सिर पर वार किए गए। पीड़ित के सिर में 7 टांके लगे हैं तथा संगड़ाह Hospital से उसे Medical College अस्पताल नाहन रेफर किया गया। कपिल के अनुसार लाकडाउन में Court बंद होने के चलते वह इन दिनों अपने गांव में रह रहे हैं। उधर आरोपी युवक द्वारा भी उक्त वकील के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दी गई है तथा पुलिस सूत्रों के मुताबिक उक्त Report पर छानबीन जारी है। आरोपी जगदीश के अनुसार झगड़ा वकील ने शुरू किया। DSP संगड़ाह का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे SDPO राजगढ़ ने बताया कि, कपिल भारद्वाज की शिकायत पर भादंसं की धारा 341, 323 व 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनका मेडिकल करवाया जा चुका है तथा मामले की तहकीकात जारी है।

Bar Association ने की हमलावर को गिरफ्तार करने की मांग 

District Bar सिरमौर ने उपमंडल संगड़ाह से संबंध रखने वाले अधिवक्ता कपिल भारद्वाज पर किए गए हमले के मामले में IPC की धारा 307 के तहत कड़ी कार्यवाही की मांग की। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष Advocate सुनील दत्त, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा तथा महासचिव विरेंद्र पाल शर्मा आदि पदाधिकारियों ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि, वकील पर हमला करने वाले को शुक्रवार को दूसरे दिन भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। Police संगड़ाह में दर्ज किए गए उक्त मामले में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार आईपीसी की धारा 307 भी लगाना जरूरी है, क्योंकि सुनियोजित ढंग से कपिल के सिर पर वार किए गए। वकीलों ने कहा कि, यदि पुलिस द्वारा इस मामले में लापरवाही बरती गई तो बार Association कड़े कदम उठाएगी। शुक्रवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचाराधीन अधिवक्ता कपिल भारद्वाज से मिलने पहुंचे।

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