Home Ouarantine तोड़ने वाले युवक पर FIR

खबरनामा सिरमौर 👇

UP से संगड़ाह लौटे यशपाल पर IPC 188, 269 व 270 के तहत मामला दर्ज
 संगड़ाह। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से संगड़ाह लौटे यशपाल नामक युवक द्वारा Home Ouarantine के नियमों की अवहेलना किए जाने के लिए Police द्वारा उसके खिलाफ भादंसं की धारा 188, 269 व 270 के तहत मामला दर्ज किया गया। गेहल-डिमाइना के पंचायत प्रधान विनोद कुमार द्वारा Information दिए जाने के बाद उक्त FIR दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार संगड़ाह थाना क्षेत्र की हरिपुरधार चौकी के अंतर्गत आने वाले बड़याल्टा गांव के 22 वर्षीय यशपाल पुत्र हीरा सिंह को दो दिन पहले बुलन्दशहर, उतर प्रदेश से अपने गांव लौटने के चलते प्रशासन द्वारा 14 दिन के लिए गृह संगरोध किया गया था।शनिवार को उसके बिना Mask साथ लगते गांव हरिपुरधार मे घूमने की सूचना पुलिस को मिली। District Magistrate के आदेशों की अवहेलना, Coronavirus महामारी फैलने की संभावना तथा दुसरे के जीवन को संकट मे डालने की आशंकाओं को देखते हुए पुलिस थाना संगड़ाह में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा संगड़ाह पंचायत के एक प्रतिनिधि के अनुसार उन्होंने भी शनिवार को ऐसे ही एक युवक की सूचना Administration को दी है, हालांकि इस बारे कार्यवाही की अधिकारिक जानकारी मिलना शेष है। Deputy Superintendent of Police संगड़ाह अनिल धौलटा ने कहा कि, यशपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तथा तहकीकात जारी है।
 Home Ouarantine के दौरान कोई बाहर घूमता पाया गया, तो होगी कार्यवाही : DM

Red Zone से जिला में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को करवाना होगा COVID-19 Test

क्वारंटाइन लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगें Nodal Officer 
 नाहन। जिला सिरमौर में  हिमाचल के बाहर से व अन्य जिलों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को उसी दिन से ही परिवार सहित 14 दिनों की अवधि के लिए Home Ouarantine रहना होगा। यदि इस अवधि से पहले संगरोध किया व्यक्ति बाहर घूमता पाया गया व प्रशासन द्धारा जारी आदेशों की अवलेना करता पाया गया तो उसके खिलाफ IPC की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 54 व 56 के तहत कानुनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश District Magistrate सिरमौर डॉ आरके परूथी ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144 (1)(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए। उन्होंने बताया कि 14 दिनों की, अवधि के लिए Quarantine किए गए व्यक्ति को घर से बाहर जाने की अनुमति नही होगीं तथा होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जिसमें दवाईयां, दुध, खाने पीने का सामान प्रशासन द्वारा उसके घर द्वार तक पहुंचाया जाएगा।

       उपायुक्त ने बताया कि, यदि कोई व्यक्ति 14 दिनों की होम Quarantine period से पहले बाहर घूमता पाया गया तो उस व्यक्ति को परिवार सहित 14 दिनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित संस्थागत Quarantine Center में भेजा जाएगा तथा उस व्यक्ति के विरूद्व कानुनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि, बाहरी राज्यों के  Red Zone से आए जिला में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को Covid-19 Test करवाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त होम क्वारटाइन किए गए सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतू Mobile App Download कर Active करना होगा।
      उन्होंने बताया कि होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत क्षेत्र में सचिव तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रधानों को Nodal Officer बनाया गया है। यह अधिकारी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी Helpline number स्थापित कर आवश्यक वस्तुओं की Door to Door आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि, होम Ouarantine किए गए व्यक्तियों में यदि कोवडि-19 से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण दिखे तो वह संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रधान, आशा वर्कर, Ward Members से सम्पर्क कर जानकारी दे सकते है। ऐसे लोगों को शीघ्र अति शीघ्र चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा जाएगी।
  DM ने बताया कि, स्वास्थ्य विभाग जिला के सभी प्रवेश द्वारों पर स्वास्थ्य कर्मी रखना सुनिश्चित करेंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का डाटा इक्कठा कर संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को उनके क्षेत्र में आने वाले लोगों के बारे में सूचित करेगे। उन्होंने बताया कि, जिला पंचायत अधिकारी जिला के सभी प्रवेश द्वार जिनमे कलाअंब, यमुना घाट, बहराल (पांवटा साहिब), मीनस (शिलाई) व मेहल प्रीत नगर (पच्छाद) में कर्मचारी रखना सुनिश्चित करेंगे। वह बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का डाटा इक्कठा कर संबंधित SDM, BDO, पंचायत प्रधान को तुरन्त सूचित करेंगे, ताकि उस व्यक्ति के घर पहुंचने से पहले क्वरंटाइन करने की सभी तैयारी पूरी की जा सके।

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