सिरमौर में अन्य राज्यों से आए कामगारों को बिना पंजीकरण न दें मकान @ DM

Order तुरंत प्रभाव से आगामी 2 माह तक प्रभावी रहेंगे  
नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने आज आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1)(2) व (3) के तहत आदेश जारी करते हुए District के सभी मकान मालिकों, सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व उद्योगों के मालिकों तथा Sirmaur में स्थित अन्य संस्थानों व व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आए कामगारों, रेहड़ी वालों, फेरीवालों का स्थानीय Police Station में registration करवाए बिना मकान या रहने की सुविधा न देने के Order जारी किए हैं। DC ने बताया कि, जिला सिरमौर में बडी संख्या में मजदूर other Statr से आते हैं और बिना पुलिस की जानकारी के विभिन्न उद्योगों व अन्य स्थानों पर कार्य करने लग जाते है। कई बार कुछ कामगार अपराधों में संलिप्त होते हैं और Crime करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस थानों में कामगारों की जानकारी दर्ज न होने की स्थिति में पुलिस के लिए इन अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए SP सिरमौर की अनुशंसा पर जिला में सुरक्षा बढ़ाने व अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। यह Order तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी 2 माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।


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