नाहन । मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉ अजय पाठक की अध्यक्षता में गुरूवार को नाहन में PC & पीएनडीटी (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियम तथा दुरूपयोग अधिनियम) एडवाईजरी समिति की बैठक का आयोजन गया। इस बैठक में जिला न्यायवादी चंपा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निसार अहमद, डॉ यशवंत सिंह परमार Hospital के अधीक्षक डॉ बलराम, उप-अधीक्षक डॉ सुनील कक्कड, रेडियोलाजिस्ट रोबिन उपस्थ्ति रहे। CMO ने कहा कि, बैठक में सदयों द्वारा जिला के कुल लिंग अनुपात पर चर्चा की गई, जिसमे सबसे कम लिंग अनुपात संगड़ाह Block में पाया गया, जिसे सुधारने हेतु प्रयास करने पर चर्चा हुई। बैठक में पीसी एण्ड PNDT Act सम्बंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि, लिंग अनुपात ठीक करने के लिए “बेटी बचाओ बेटी पढाओ” के अंतर्गत आशा व आगंवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे Frontline Workers को जागरूक करने हेतु कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया गया कि, अल्ट्रासाउंड करने वाले अस्पतालों में यदि गलत Prectice संज्ञान में आती हैं, तो 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा तथा दस हजार ₹ से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। रेडियोलाजिस्ट रोबिन ने यह भी बताया की, गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड केवल चिकित्सीय परामर्श पर ही करवाना चाहिए अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।
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