तहसीलदार संगड़ाह ने शुरू की 5 दशक पुराने काश्तकारों को मालिक बनाने की प्रक्रिया

पटवारियों को दिए 2 सप्ताह में सुची उपलब्ध करवाने के आदेश 

संगड़ाह। सिरमौर जिला की तहसील संगड़ाह मे मुज़ारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 के पारित व लागू होने के 5 दशक से बाद भी जमीन के मालिक नहीं बन सके काश्तकारों अथवा गैर-मौरुसी गुजारो को कानूनन भू-स्वामी बनाए जाने संबंधित प्रक्रिया शुरू की गई है। तहसीलदार पवन कुमार ने शुक्रवार को तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह के सभी पटवारियों को 2 सप्ताह के भीतर ऐसे लोगों की सुची तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि, संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार स्वतः संचालन (By automatic operation of law) के चलते ऐसे लोगों को कानूनी रूप से 5 दशक पहले ही मालिक बन जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसे सभी गुजारों से पटवारी के पास अपना नाम दर्ज करवाने की अपील की है ताकि वह मालिक बन सके। पटवारियों द्वारा सुची उपलब्ध करवाए जाने के बाद तहसीलदार द्वारा काश्तकारों की संबंधित जमीन का मालिकाना हक दिलाने संबंधी आगामी आदेश जारी किए जाएंगे।

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