निर्धारित स्थलों पर ही बिकेंगे Crackers
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं कि, दिवाली के त्यौहार पर सिरमौर जिला में पटाखों व आतिशबाजी का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री केवल उन स्थानों पर ही की जाएगी जो कि, नगर परिषद, नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों द्वारा संबंधित SDM की पूर्व स्वीकृति से चिन्हित और उपलब्ध कराए गए हो। आदेशों में बताया गया कि, Crackers व आतिशबाजी के Storage and Sale के लिए संबंधित एस.डी.एम से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। अस्थायी लाइसेंसधारी पटाखों की बिक्री चयनित क्षेत्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं करेगा। Licence Zone Hospital, Educational Institutes, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर तक के क्षेत्र में पूर्ण रूप से तथा अन्य क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पटाखों व आतिशबाजी का प्रयोग निषेध रहेगा। Order में बताया गया कि जिला के सभी SDM, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिनमें DSP तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SHO, पुलिस चौकियों के पुलिस प्रभारी आदि शामिल है, वह इन आदेशों की अनुपालना तथा छापेमारी करने के लिए अधिकृत होगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 20 अक्तूबर, 2025 तक लागू रहेगा।
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