संगड़ाह College के Students को लैंगिक उत्पीड़न पर जागरूकता किया

Advocate रमा ने सरल भाषा में दी संबंधित Act की जानकारी 

राजकीय महाविद्यालय संगड़ाह में गुरुवार को लैंगिक उत्पीडन पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान Advocate रमा चौहान ने बताया कि, यौन एवं लैंगिक उत्पीड़न केवल शारीरिक छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि अनचाही टिप्पणियाँ, अश्लील संदेश, बार-बार परेशान करना, अवांछित दृष्टि (घूरना), काम या Class के दौरान किसी के साथ अनुचित व्यवहार, Social Media पर धमकाना या Blackmail करना तथा किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अन्य व्यवहार भी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को सरल भाषा में कानूनी प्रक्रियाओं से रू-ब-रू कराते हुए POSH Act 2013 के प्रमुख प्रावधानों, आंतरिक शिकायत समिति की संरचना और अधिकारों के बारे में विस्तार से समझाया।  
रमा ने बताया कि, किसी भी शिकायत की सुनवाई संबंधित संस्थान के ICC द्वारा समयबद्ध तरीके से कानून के अनुरूप की जानी चाहिए। रमा ने छात्रों को बताया कि, यदि किसी छात्रा या छात्र को असुरक्षा का अहसास हो तो तुरंत मामले को ICC या महिला प्रकोष्ठ के पास रखें। यदि संस्थागत स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह Police, राज्य महिला आयोग अथवा विधिक सहायता तंत्र का सहारा ले सकती हैं। Principal डॉ. मीनू भास्कर ने अपने संबोधन में कहा कि, College Administration किसी भी प्रकार की शिकायत को पूरी गंभीरता से लेगा और पीड़ित विद्यार्थियों को सम्पूर्ण गोपनीयता तथा सुरक्षा के साथ सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय ने आईसीसी को सशक्त करने, शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और पीड़ितों के लिए परामर्श व मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं और आगे भी कदम उठाते रहेंगे।

Comments